वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972:
अधिनियम, हमारे देश में वन्यजीव कानून के इतिहास में एक मील का पत्थर है जो 1972 में अस्तित्व में आया था। 1976 में वन्यजीवों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, इस प्रकार केंद्र सरकार को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई।
भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हमारे देश में हुई थी, जिसने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के कानून के बाद वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों की स्थापना का कार्य सक्रिय रूप से किया। अधिनियम में प्रमुख गतिविधियों और प्रावधानों को निम्नानुसार सारांशित किया जा सकता है-
(i) यह वन्य जीवन से संबंधित शब्दावली को परिभाषित करता है।
(ii) यह वन्यजीव सलाहकार बोर्ड, वन्यजीव वार्डन की नियुक्ति, उनकी शक्तियों, कर्तव्यों आदि का प्रावधान करता है।
(iii) अधिनियम के तहत पहली बार लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों की व्यापक सूची बनाई गई थी और लुप्तप्राय प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाने का उल्लेख किया गया था।
(iv) कुछ लुप्तप्राय पौधों जैसे बेडडोम साइकैड, ब्लू वांडा, लेडीज स्लिपर ऑर्किड, पिचर प्लांट (मटका संयंत्र) आदि को भी अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान किया जाता है।
(v) अधिनियम में राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना का प्रावधान है।
(vi) अधिनियम में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के गठन का प्रावधान है।
(vii) कुछ वन्यजीव प्रजातियों में बिक्री, कब्जा, हस्तांतरण आदि के लाइसेंस के साथ व्यापार और वाणिज्य का प्रावधान है।
(viii) यह अधिनियम अनुसूचित जानवरों के व्यापार या वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाता है।
(ix) यह अधिकारियों को कानूनी शक्तियाँ और अपराधियों को दंड देने का प्रावधान करता है।
(x) यह लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम का प्रावधान करता है।
इस अधिनियम के तहत व्यक्तिगत लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे शेर (1972), बाघ (1973), मगरमच्छ (1974), और ब्रौं ऐन्ट्लर्ड हिरन (1981) के लिए कई संरक्षण परियोजनाएं शुरू की गईं।
अधिनियम की कुछ प्रमुख कमियों में शामिल हैं-
- अपराधियों के लिए हल्का जुर्माना।
- बाघ और तेंदुए की खाल जैसे जानवरों की वस्तुओं के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- विदेशी लुप्तप्राय वन्यजीवों का कोई कवरेज नहीं।
- मोबाइल चिड़ियाघरों में वन्यजीवों की दयनीय स्थिति।
- पादप आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण पर कम जोर।